
गिरिडीह, 08 अप्रैल 2026:जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री रामनिवास यादव के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजा कुमार द्वारा बुधवार को बड़ा चौक और तिरंगा चौक इलाके में औचक निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान कई मिठाई, राशन और मसाला दुकानों की जांच की गई, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आईं। बिना लाइसेंस कारोबार, मिसब्रांडिंग और मिलावट जैसे गंभीर मामलों पर विभाग ने तत्काल कार्रवाई की।

🔴 कहां-कहां हुई कार्रवाई:मनोज जैन (मसाला दुकान):बिना लाइसेंस व्यापार करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही 7 दिनों के अंदर लाइसेंस बनवाने और दुकान में साफ-सफाई रखने का निर्देश दिया गया।अजय जैन (मसाला दुकान):दुकान में सुधार (इम्प्रूवमेंट) का नोटिस जारी किया गया। साथ ही मिसब्रांडेड सामान नहीं बेचने का आदेश दिया गया।रिषभ सर्वागी (संपूर्णा टी):बिना वैध फूड लाइसेंस और गलत लेबलिंग के साथ चायपत्ती बेचने पर नोटिस दिया गया।👉 गोदाम से 150 किलो चायपत्ती जब्त की गई।👉 सही लाइसेंस और लेबलिंग के साथ बिक्री करने का निर्देश दिया गया।शंकर लाल लहरी (लहरी फ्लावर मिल):बिना लाइसेंस संचालन और मिलावटी हल्दी मिलने पर कार्रवाई की गई।👉 मौके पर जांच में हल्दी में रंग और पिसा चावल मिलावट पाया गया।👉 15 किलो मिलावटी हल्दी मौके पर नष्ट की गई।👉 सख्त चेतावनी और 7 दिनों में लाइसेंस बनाने का आदेश।गुड्डू साव और राहुल अग्रवाल (किराना दुकान):बिना फूड लाइसेंस दुकान चलाने पर नोटिस जारी, 7 दिनों में लाइसेंस बनवाने का निर्देश।🟡 प्रशासन का सख्त संदेश:खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने साफ कहा कि जिले में मिलावटखोरी और बिना लाइसेंस कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी दुकानदारों को नियमों का पालन करने और वैध लाइसेंस के साथ ही व्यापार करने का निर्देश दिया गया है।इस कार्रवाई से साफ संकेत है कि गिरिडीह प्रशासन खाद्य सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। आने वाले दिनों में ऐसे निरीक्षण और भी तेज किए जा सकते हैं।
